सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को भारी-भरकम अपील दायर करने से बचने को कहा। कोर्ट ने गुरुवार को वकीलों को कई पेज की भारी भरकम अपीलें दायर करने और अनावश्यक डोक्यूमेंट अटैच करने के लिए फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि इसे रोकना होगा।
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने टिप्पणी की, ‘‘ये क्या प्रवृत्ति है? सारांश में, कानूनी मामले का हवाला दिया जाता है, सारांश में आधार होते हैं। और यह बहुत बड़ा संकलन (Compilation) है। उच्चतम न्यायालय में अब हम जो भी मामला देखते हैं, सारांश के पहले भाग में लोग क्वोट देते हैं और फिर सारांश में अपील के आधारों को फिर से प्रस्तुत कर देते हैं। इसे रोकना होगा।’’
यह किस तरह का भारी-भरकम संकलन हम पर थोपा जा रहा- सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा, ‘‘यह किस तरह का भारी-भरकम संकलन हम पर थोपा जा रहा है? संकलन का बड़ा हिस्सा वादी की आर्थिक क्षमता और वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त करने की क्षमता पर निर्भर करता है। यह हर रोज हो रहा है। हम यह बुनियादी नियम भूल गए हैं कि जिरह में भावुकता नहीं होनी चाहिए।’’
शीर्ष अदालत ने इस बात पर ‘आश्चर्य’ व्यक्त किया कि इस तरह के संकलनों में मामलों के सारांश, चुनौती देने के आधार संबंधित कानूनों से अलग होते हैं। पीठ ने कहा, ‘‘हम इस प्रवृत्ति को अनुचित समझते हैं। इस आदेश की एक प्रति हम उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं के ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन को भेजेंगे।’’
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घर खरीदारों का बिल्डरों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन मानहानि नहीं- सुप्रीम कोर्ट
वहीं, एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि घर खरीदारों को अपनी शिकायतों के लिए बिल्डरों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है और यह मानहानि नहीं है। जस्टिस के वी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘कानून का उल्लंघन किए बिना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार उपभोक्ताओं के पास होना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे विक्रेता को वाणिज्यिक वर्णन का अधिकार प्राप्त है।’’
यह टिप्पणी उस समय की गई जब पीठ ने डेवलपर की सेवाओं से असंतुष्ट होने के बैनर लगाने के मामले में घर खरीदारों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, ‘‘हमने पाया कि अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित था और उन्होंने किसी भी तरह से आपत्तिजनक या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ताओं ने लक्ष्मणरेखा पार की।’’ पढ़ें- देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लेटेस्ट अपडेट्स
(भाषा के इनपुट के साथ)