साल 2023 कई मामलों में यादगार साबित हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले भी सुनाए, जिस वजह से पूरी दुनिया की नजर भारत पर ही रही। अनुच्छेद 370 से लेकर सेम सैक्स मैरेज तक पर कोर्ट ने जो अहम टिप्पणियां की, जिस तरह से उन पर गहन मंथन के बाद फैसला सुनाया, उसने देश की सियासत से लेकर एक आम नागरिक की जिंदगी पर भी असर डालने का काम किया है।

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद 370 को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2019 वाले फैसले को पूरी तरह वैध ठहराया था। इस बात पर भी जोर दिया गया था कि जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं बचता था। कोर्ट ने केंद्र की उस दलील को भी माना था जहां कहा गया कि 370 असल में एक अस्थाई प्रावधान था और उसका हटना जरूरी था।

सेम सैक्स मैरेज को वैधता नहीं

सेम सैक्स मैरेज पर इस साल 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया था। उस फैसले में कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था जहां पर सेम सैक्स शादी के लिए कानूनी वैधता की मांग की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान बेंच ने 3-2 बहुमत से अपना फैसला सुनाया था। साफ कहा गया था कि इस प्रकार की अनुमति सिर्फ कानून के जरिए ही मिल सकती है और कानून बनाने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं।

दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई पर फैसला

दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई का मामला अभी नहीं सुलझ पाया है। लेकिन इस साल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ी जीत मिली थी। तब सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार एलजी नहीं जनता द्वारा चुनी ही सरकार के पास ही रहेगा। फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने दो टूक कहा था कि अगर किसी राज्य में एक्ज़िक्युटिव पॉवर केंद्र और राज्य के बीच बंटी भी होती है, उस स्थिति में ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि केंद्र कहीं राज्य सरकार के कामकाज पर हावी ना हो जाए। इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया गया था। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक अध्यादेश लेकर आई थी और अधिकारियों की पोस्टिंग में एलजी की भूमिका फिर तय हो गई।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बड़ा फैसला

देश में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में एक अहम फैसला सुनाया था। एक तीन सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया था, उसमें पीएम, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई को शामिल किया गया था। लेकिन उस आदेश के बाद 10 अगस्त को केंद्र ने संसद में जो बिल पेश किया, उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल गया। तब भी तीन सदस्यों की कमेटी जरूर बनाई गई, लेकिन केंद्र सरकार एक बिल लेकर आई थी। उस बिल में तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाने की बात हुई, जिसमें पीएम से लेकर नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया गया। लेकिन इसमें सीजेआई को बाहर कर दिया गया जिस वजह से बड़ा विवाद शुरू हो गया।

तमिलनाडु के जल्लीकट्टू को कानूनी वैधता

तमिलनाडु के खेल जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था। कोर्ट ने एक फैसले में इसे कानूनी रूप से वैध माना था और इस खेल को लेकर राज्य सरकार जो कानून लाई थी, उसका भी समर्थन किया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में माना था कि राज्य सरकार ने अपने नए कानून में पशु क्रूरता के हर बिंदू पर ध्यान दिया था।