Stray Dogs Guidelines: हाउसिंग सोसाइटी में डॉग्स को लेकर आए दिन झगड़े सामने आते हैं। आवारा कुत्तों को खाना डालने को लेकर कई बार झगड़े पुलिस तक पहुंच चुके हैं। इन्हीं मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे लेकर एडवायजरी जारी कर दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में ऐसे ही एक मामले को लेकर सीवुड्स सोसाइची और डॉग लवर्स की याचिका का निपटारा किया। इसमें कहा गया कि इसी महीने 10 मार्च को केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 (Animal Birth Control Rules 2023) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें डॉग लवर्स के लिए नियम तय किए गए हैं।
क्या हैं नए नियम?
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Union Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying) के नियमों के खंड 20 में कहा गया है कि किसी भी सोसाइटी में आवारा जानवरों को खिलाने की जिम्मेदारी अपार्टमेंट एसोसिएशन (Apartment Owner Association) या उसे इलाके की लोकल बॉडी की होगी। अपार्टमेंट मालिकों और डॉग्स की देखभाल करने वालों के बीच विवाद होने की स्थिति में 7 सदस्यीय पशु कल्याण समिति का गठन किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
नोटिफिकेशन में कहा गया कि आवारा जानवरों को खाना खिलाने की जगह को चिन्हित किया जाए। यह जगह बच्चों से खेलने से दूर होनी चाहिए। इसके अलावा यह जगह किसी भी तरह के एंट्री और एग्जिट गेट से दूर होनी चाहिए और सीढ़ियों और उन जगहों से भी दूर होनी चाहिए जहां बच्चों और बुजुर्ग के जाने की संभावना हो। इसमें आगे कहा गया है कि डॉग फीडरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेजिडेंट एसोसिएशन के दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन न हो।
जस्टिस गौतम पटेल की अध्यक्षता में बेंच ने कहा कि अगर आवारा पशुओं को बिना देखरेख जैसे खाना खिलाना, नसबंदी, टीकाकरण या बीमार होने पर आवश्यक उपचार आदि के बिना छोड़ दिया जाए तो कुत्ते अधिक आक्रामक होकर खाने की तलाश करेंगे। इससे समस्या और बढ़ेगी। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा सबसे अच्छा है कि एक साथ काम करके हल किया जाए। यदि आप भोजन और कुछ मात्रा में देखभाल करते हैं तो कुत्ते आक्रामक नहीं होंगे।