सुप्रीम कोर्ट में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर लगी रोक के मामले में शुक्रवार को सुनवाई टल गई। अब इस मामले में नवंबर में सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विस्तृत रूप से बहस की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाल ही में हाईकोर्ट ने भी इस मामले में आदेश जारी किया है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी। तब तक सर्वे पर रोक जारी रहेगी।

क्यों टली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर आज सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अगस्त को इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ी 18 याचिकाओं पर सुनवाई जारी रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में अभी 12 अगस्त को इसी मामले को लेकर सुनवाई होनी है। ऐसे में विस्तृत चर्चा के पास ही कोई फैसला सुनाया जा सकता है।

क्या है पूरा मामला?

हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन सु्प्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि एक अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से एक फैसला सुनाया गया है। इसके बाद शाही मस्जिद के सर्वे पर रोक को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका निष्प्रभावी हो गई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने आर्टिकल 7 रूल 11 को लेकर अपना फैसला सुनाया था। इसमें सभी याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि इस मामले की सुनवाई अब नवंबर में ही होगी।

हाईकोर्ट ने किस मामले में दिया था फैसला?

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की ओर से 18 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इसमें उन्होंने शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया है। हिंदू पक्ष की ओर से यहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई। कोर्ट को अलग-अलग याचिकाओं के एकसाथ सुनवाई किए जाने को लेकर फैसला सुनाना था। मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल, 11 के तहत इन याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाए और इन्हें खारिज किए जाने की अपील की। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला दिया और हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की।