गौतमबुद्धनगर में नए साल के जश्न और किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 (पूर्व में धारा-144) लागू कर दी है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले ही अलर्ट मोड में है। सोमवार को किसानों की महापंचायत के बाद जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। 1 जनवरी 2025 तक यह लागू रहेगी। इस दौरान कहीं भी चार से ज्यादा व्यक्तियों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी।

अलर्ट मोड में पुलिस

नए साल के जश्न को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड में है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर को 3 सुपर जोन और 10 जोन और 27 सेक्टर और 119 सब सेक्टर में बांटा गया है। तीनों जोन के डीसीपी के नेतृत्व में उपलब्ध पुलिस बल की ऑडिटिंग करते हुए गौतमबुद्धनगर के नोएडा, सेन्ट्रल नोएडा, ग्रेटर नोएडा जोन में 8 डीसीपी, 5 एडीसीपी, 15 एसीपी 75 एसएचओ/ निरीक्षक, 750 उपनिरीक्षक, 117 महिला उपनिरीक्षक, 1470 हैड कास्टेबल, 473 पुलिस कर्मियों की दिन और रात्रि में डयूटी लगाई गई है।

इसके अलावा शहर में 7 कंपनी पीएसी भी तैनात की गई है। पिनाक कमांडो एवं क्यूआरटी की टीमें विभिन्न लोकेशन पर रिर्जव रखी गयी है। कमिश्नर ने डॉग स्वायड व बीडीएसएस टीम को भी अलर्ट पर रखा है। ओवरस्पीड वाहन को रोकने के लिए यातायात पुलिस व स्थानीय पुलिस बल की सहायता से 115 प्वाइंट पर जिग-जैग बैरियर लगाकर चेकिंग की जाएगी। नोएडा जोन में सेक्टर-18, जीआईपी मॉल, गार्डन गैलेरिया व सेंट्रल नोएडा जोन के गौर सिटी मॉल, सेक्टर-110 मार्केट, एच ब्लाक मार्किट, एडवेंट मॉल व ग्रेटर नोएडा जोन के जगत फार्म, वेनिस मॉल, परी चौक व अन्य महत्वपर्ण चौराहों पर चेकिंग की जाएगी।

क्या है धारा 163?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) को 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है। इसके तहत प्रशासन को धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के अधिकार दिए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में इसे धारा 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 के तहत स्थानीय प्रशासन किसी आपातकालीन स्थिति या किसी बड़ी परेशानी को नियंत्रित करने के लिए इसे किसी खास क्षेत्र या पूरे जिले में लागू कर सकता है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

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प्रशासन की लेनी होगी अनुमति

धारा-163 के दौरान किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम को प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। इस दौरान जुलूस और भीड़ जुटाने की मनाही होती है। रैली और सभाओं पर भी रोक होती है। धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई समूह या संगठन बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होता है या विरोध प्रदर्शन करता है तो डीएम इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर सकेंगे।