सुप्रीम कोर्ट ने 2000 या इससे ज्यादा सीसी वाली डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। शनिवार को मर्सिडीज, टोयोटा, महेंद्रा और जनरल मोटर्स जैसी कंपनियों की ओर से दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने मामले की अगली तारीख 9 मई को तय की है।
जानकारी के मुताबिक, सर्वोच्च अदालत ने डीजल से चलने वाली टैक्सियों को 30 अप्रैल तक सीएनजी में बदलवाने के लिए दी गई सीमा को बढ़ाने से भी साफ इनकार कर दिया है। टैक्सी मालिकों ने कोर्ट में तर्क दिया कि डीजल कारों को सीएनजी वाहनों में बदलवाने के लिए फिलहाल उनके पास तकनीक नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि विकल्पों के बारे में सोचने के लिए आपको पूरा समय दिया गया था।
SC slams Govt for not being serious about the pollution matter. Court to Govt “you woke up from deep slumber only after court passed order”
— ANI (@ANI_news) April 30, 2016
#Flash SC adjourns the hearing on pollution matter till 9th may. Ban on registration of car above 2000 CC will continue.
— ANI (@ANI_news) April 30, 2016
#Flash SC refused to extend deadline for conversion of private diesel taxis into CNG.
— ANI (@ANI_news) April 30, 2016