सुप्रीम कोर्ट ने 2000 या इससे ज्‍यादा सीसी वाली डीजल कारों के रजिस्‍ट्रेशन पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। शनिवार को मर्सिडीज, टोयोटा, महेंद्रा और जनरल मोटर्स जैसी कंपनियों की ओर से दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। सर्वोच्‍च अदालत ने मामले की अगली तारीख 9 मई को तय की है।

जानकारी के मुताबिक, सर्वोच्च अदालत ने डीजल से चलने वाली टैक्सियों को 30 अप्रैल तक सीएनजी में बदलवाने के लिए दी गई सीमा को बढ़ाने से भी साफ इनकार कर दिया है। टैक्सी मालिकों ने कोर्ट में तर्क दिया कि डीजल कारों को सीएनजी वाहनों में बदलवाने के लिए फिलहाल उनके पास तकनीक नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि विकल्‍पों के बारे में सोचने के लिए आपको पूरा समय दिया गया था।