Sambhal Allahabad High Court Order: संभल में जामा मस्जिद की रंग पुताई नहीं होने वाली है, हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांगों को मानने से मना कर दिया है। असल में कुछ दिन पहले ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपील हुई थी कि रमजान से पहले मस्जिद में रंग-पुताई का काम करवाना है। उस मांग के बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीन सदस्यों की एक टीम का गठन किया था। उस टीम ने जामा मस्जिद का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट आज शुक्रवार को कोर्ट को सौंपी।

ASI की रिपोर्ट में क्या सामने आया?

अब जानकारी के लिए बता दें कि ASI ने गुरुवार को ही एक घंटा 10 मिनट में अपना निरीक्षण पूरा किया था। उन सभी जगहों पर जाया गया था जहां पर मुस्लिम पक्ष ने रंगाई-पुताई की मांग की थी। अब माना यह जा रहा है कि ASI को वर्तमान में वहां रंगाई-पुताई की कोई जरूरत नहीं लगी है, उसी वजह से हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला उस दिशा में सुनाया है।

यह पहली बार था जब जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से मांग की गई थी कि रंगाई-पुताई करवाई जाए। लेकिन हिंदू पक्ष ने शुरुआत से इस मांग का विरोध किया, तर्क दिया गया कि साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। अब हाई कोर्ट का फैसला एक तरफ हिंदू पक्ष के लिए राहत लाया है तो वहीं मुस्लिम पक्ष को अभी के लिए झटका लगा है।

कोर्ट में अगली सुनवाई कब?

वैसे इतना जरूर है कि जामा मस्जिद में सफाई का काम किया जा सकता है, उसकी इजाजत जरूर हाई कोर्ट से मिल गई है। अभी के लिए मंगलवार तक सभी पक्ष इस फैसले को लेकर अपनी बातें रख सकते हैं, उसके बाद ही अगली सुनवाई की जाएगी। यानी कि मुस्लिम पक्ष चाहे तो कई और दलीलों के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जा सकता है। अब कोर्ट में लगातार संभल को लेकर हो रही ये सुनवाई मायने रखती हैं क्योंकि पिछले साल नवंबर में यहां जबरदस्त हिंसा देखने को मिली थी। उसके बाद ही यहां तनाव की स्थिति है और प्रशासन भी मुस्तैद चल रहा है। वैसे संभल सुनवाई दौरान कोर्ट ने और भी काफी कुछ बोला था, सारी जानकारी के लिए यह खबर पढ़ें