विश्व हिन्दू परिषद की नेता साध्वी प्राची को कल स्थानीय अदालत में समर्पण कर देने के बाद जमानत दे दी गयी। मामला यांत्रिक कत्लखानों पर रोक लगाये जाने के लिए चार वर्ष पूर्व चलाये गये आंदोलन में जाम लगाने का था।
साध्वी प्राची ने गुरूवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में समर्पण कर दिया था जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गयी।
अधिवक्ता रामपाल नेहरा ने आज यहां बताया कि 12 मई 2011 को बड़ौत में जैन मुनि मैत्री प्रभु सागर यांत्रिक कत्लखानों के विरोध में आंदोलन चला रह थे और आंदोलन के दौरान दिल्ली यमनोत्री मार्ग पर जाम लगाया गया था। इसमें साध्वी प्राची भी शामिल थीं। इस मामले में बड़ौत थाने में साध्वी तथा कई अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
साध्वी इस मामले में जमानत पर थीं लेकिन कई तारीखों पर न आने के कारण अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था जिसके बाद कल उन्होंने अदालत में समर्पण कर दिया और उसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।