दिल्ली के निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगाने को लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। अब सरकार ने दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और शुल्क विनियमन-2025 विधेयक मसौदे को मंजूरी दी थी। सरकार ने अब विधेयक को अध्यादेश के जरिए लागू करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस बिल को अध्यादेश के तौर पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस बारे में जानकारी दी है।
निजी स्कूल नहीं वसूल पाएंगे मनमानी फीस
दरअसल इस विधेयक का मकसद स्कूलों के शुल्क प्रणाली में पारदर्शिता नियंत्रण और न्याय सुनिश्चित करना है। दिल्ली सरकार, दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क विनियमन विधेयक 2025 के जरिए स्कूलों को जवाबदेह बनाना चाहती है जिससे स्कूलों पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों पर मनमानी फीस का बोझ नहीं झेलना पड़े। हालांकि, दिल्ली सरकार की ओर से इससे पहले विधेयक को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मंजूरी देने की घोषणा की थी लेकिन इसको किसी कारणवश नहीं किया जा सका।
दिल्ली कैबिनेट बैठक में अध्यादेश को मिली मंजूरी
दिल्ली कैबिनेट बैठक में अब इस विधेयक को अध्यादेश के जरिए लागू करके कानून का रूप देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके लागू होने से निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के मामलों पर कानून अंकुश लगाया जा सकेगा और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी जोकि इस तरह का मनमाना फैसला ले रहे हैं।
आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट की आठवीं बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की। बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिसमें दिल्ली के निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अहम फैसला लिया गया है। दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और शुल्क विनियमन-2025 विधेयक को कैबिनेट ने पास कर दिया है।
पेरेंट्स को मिलेगा लाभ
आशीष सूद ने कहा कि अब इस बिल को उपराज्यपाल और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा मंजूरी के लिए भेजा जाएगा जिसके बाद यह कानून के रूप में काम करने लगेगा। यह दिल्ली में अभिभावकों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा जिसको एक अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा। इस बिल को अध्यादेश के तौर पर मंजूरी दे दी गई है।