रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोटों को लेकर लगातार आ रहे बैंकों के खिलाफ शिकायतों पर लगाम लगाने की तैयारी में है। इसके लिए बैंकों पर भारी जुर्माना लगाने की भी बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि बैंकों पर आरोप है कि वे जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। कटे-फटे नोट और सिक्को को बदलने में भी बैंक कोताही कर रहे हैं। ऐसे में आरबीआई शिकायतों से परेशान होकर, बैंकों को चेतावनी तक दे डाली है।
कटे-फटे नोटों को लेकर नए निर्देशः आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर मानस रंजन महान्ति ने कटे-फटे नोटों को लेकर नए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राहकों द्वारा लाए गए कटे-फटे नोट और सिक्कों को लेने से बैंक इन्कार नहीं कर सकते हैं। वे बोले कि बैंक अगर लेने से इन्कार करता है तो उनपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और जरुरी कार्रवाई भी की जाएगी। उनके अनुसार बेहद गंदे या दो टुकड़ों को मिलाकर बनाए गए नोटों को बैंक को तुरन्त काउंटर पर ही बदल कर देना होगा। इसके अलावा जिन नोटों के हिस्से गायब हो गए हैं या दो से ज्यादा टुकड़े हो गए हैं, उन्हें भी बैंक लेने से इन्कार नहीं कर सकता है। वहीं ऐसे नोटों को लेकर उनका रिकॉर्ड रखा जाए। बता दें कि इन नोटों में 50 रुपए और इससे छोटे नोटों को लेने से इन्कार नहीं करने के नए निर्देश दिए गए हैं।
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चीफ जनरल मैनेजर ने ग्राहकों को अपडेटेड रहने को कहाः आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर ने ग्राहकों को भी अपडेटेड रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को बैंक द्वारा दी जाने वाले सभी सेवाओं की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ बैंकों को भी उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का प्रचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बैंकों को सेवाओं का प्रचार अपने शाखा में भी करना होगा ताकि ग्राहक जागरुक हो सके। चीफ जनरल मैनेजर ने यह भी साफ कर दिया कि ग्राहकों को पूरी सेवा मिले इसकी जिम्मेदारी बैंकों के क्षेत्रिय मुख्यालय की है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि बैंक किसी अन्य बैंक के ग्राहक को भी नोट या सिक्के बदलने के लिए इन्कार नहीं कर सकते हैं।

