केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय की देखरेख में व्यापमं मामले की जांच एसआईटी कर रही है और सरकार इसकी जांच सीबीआई को सौंपने के लिए अदालत को निर्देश नहीं दे सकती है।

भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता दिलीप सिंह भूरिया के निधन पर उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने आज उनके गृहग्राम माछलिया आए राजनाथ ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘व्यापमं मामले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में एसआईटी कर रही है और उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश सरकार नहीं दे सकती है।’’

यह पूछने पर कि व्यापमं घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने से राज्य सरकार को ऐसी कौन सी बात रोक रही है, उन्होंने कहा, ‘‘हमको कहां रोक रहा है। इससे पहले भी जनहित याचिका दायर हो चुकी हैं, उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में भी, लेकिन दोनों ने सीबीआई जांच की मांग स्वीकार नहीं की और इस समय मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का कोई औचित्य नहीं है।’’

सिंह ने कहा कि व्यापमं मामले की किसी भी जांच को कोई भी घटना अथवा कोई व्यक्ति प्रभावित करने की कोशिश करेगा, तो उच्च न्यायालय उसका संज्ञान लेगा। उन्होंने कहा, ‘‘यदि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय उचित समझेगा कि जांच ‘परफेक्ट’ नहीं हो रही है अथवा जिस सीमा तक होना चाहिए, नहीं हो रही है, तो वह सीबीआई जांच के निर्देश देंगे और सरकार उसे तत्काल मंजूर कर मामला सीबीआई को सौंप देगी।’’