भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ट्रेन से करोड़ों यात्री हर रोज यात्रा करते हैं। बहुत से लोग इस यात्रा को एन्जॉय भी करते हैं। इस वजह से बहुत से लोग समय रहते ही अपना टिकट कंफर्म करा लेते हैं। हालांकि ऐसा कई बार देखा गया है कि लोग यात्रा के दौरान कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर उसका सेवन करते हैं। हालांकि इसको लेकर रेलवे कई नियम बना रखे हैं।
रेलवे में यात्रा के दौरान बहुत से लोग नियमों को ताक पर भी रख देते हैं। जिसमें लोग कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर बड़े मौज के साथ पीते हैं। वो ऐसा इस वजह से करते हैं ताकि साथ यात्रा कर रहे किसी अन्य यात्री को शक न हो। क्या आपको पता है कि ट्रेन में शराब पीना या ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इतना ही नहीं पहले से भी शराब पीकर आप ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं।
ये है सजा का प्रावधान
रेलवे के अनुसार इसका उल्लंघन करने वाले यात्री के खिलाफ अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। वहीं इसके अलावा रेलवे परिसर में नशीली चीज का सेवन करना या नशे की हालत में होना या फिर उपद्रव मचाने की स्थिति में रेलवे कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई के तहत रेलवे का टिकट या पास रद्द कर सकता है। वहीं दोषी पाए जाने के बाद यात्री को 6 महीनें की जेल और 500 रुपये जमानत के तौर देना पड़ सकता है।
इन सामानों को भूलकर भी ट्रेन में न ले जाएं
इसके साथ ही ट्रेन में शराब के अलावा कई अन्य वस्तुएं हैं जिनको ट्रेन में ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसको लेकर रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट भी होते रहते हैं। जिसमें बताया जाता है कि ट्रेन से यात्रा के दौरान स्टोव, गैस सिलेंडर, ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब आदि सामान को ट्रेन से ले जाना बैन है। अगर कोई यात्री यात्रा के दौरान इन सामनों के साथ पकड़ा जाता है तो रेलवे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में यात्री पर 1000 रुपये का जर्माना, 3 साल की सजा या फिर दोनों हो सकता है। इतना ही नहीं अगर इसके कोई अनहोनी घटना घटती है तो उसके नुकसान या दुर्घटना की भरपाई का खर्च भी उस यात्री को ही वहन करना होगा।