कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी महात्मा गांधी की हत्या पर दिए अपने बयान को लेकर अडिग है। गांधी मेजिस्ट्रियल कोर्ट में ट्रायल के लिए तैयार है। राहुल गांधी के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके क्लाइंट (राहुल गांधी) महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भिवंडी में कहे अपने हर शब्द पर कायम है और ट्रायल के लिए तैयार है। उन्होंने आपराधिक मानहानि के मामले में कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पेशी में छूट देने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का केस खत्म करने की अपील की थी।
इससे पहले याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि अगर राहुल गांधी यह कह दे कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के जुर्म में आरएसएस संगठन को शामिल नहीं बताया था तो वह याचिका वापस लेने को तैयार है। गौरतलब है कि इससे पहले मानहानि मामले का सामना कर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया था, ‘मैंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को हत्यारा नहीं कहा था, सिर्फ जुड़े लोगों के लिए कहा था। कांग्रेस उपाध्यक्ष की इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। उम्मीद की जा रही थी राहुल गांधी के ऊपर से मानहानि का मुकदमा रद्द हो सकता है।
गौरतलब है कि साल 2014 में महाराष्ट्र के ठाणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि RSS के लोगों ने गांधी जी की हत्या कर दी थी और आज उनके लोग (बीजेपी) उनकी बात करते हैं। जिसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। 2015 में गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ क्रिमिनल केस को खत्म करने की मांग की थी।
