Rahul Gandhi: सोमवार का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए खुशखबरी भरा रहा। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी। इसके थोड़ी देर बाद ही राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे और संसद परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन किया।कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में मिठाई बांटकर राहुल गांधी का स्वागत किया। इसी बीच एक और सवाल सामने आ रहा है कि लोकसभा की सदस्यता मिलने के बाद क्या उनका पुराना सरकारी आवास वापस मिलेगा?

किस मामले में मिली राहत?

सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी को किस मामले में सजा मिली थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ केस में राहत देते हुए गुजरात हाई कोर्ट द्वारा दिए गए सजा पर रोक लगा दी। सूरत और गुजरात हाई कोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। इसी मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाने के 26 घंटे के अंदर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

खाली करना पड़ा सरकारी आवास

राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के एक महीने बाद 22 अप्रैल को उनके सरकारी आवास को खाली करवा दिया गया था। बता दें कि 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर एक सांसद अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा सरकारी बंगला खाली करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ट्ववीट किया था कि ‘यह देश राहुल गांधी का घर है, राहुल लोगों के दिलों में बसते हैं। राहुल जिनका जनता से रिश्ता अटूट है, कोई उनमें अपना बेटा देखता है, कोई भाई तो कोई अपना नेता… राहुल सबके हैं और सब राहुल के हैं। यही कारण है कि आज देश कह रहा है- राहुल जी, मेरा घर-तुम्हारा घर।’ रहल गांधी के लिए कांग्रेस ने मेरा घर- तुम्हारा घर नाम से कैंपेन चलाया था।

क्या वापस मिलेगा राहुल गांधी को घर?

साल 2005 में राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन सरकारी आवास अलॉट किया गया था। उनकी संसद सदस्यता खत्म होने के एक महीने बाद उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सजा पर रोक लगाने के बाद अब उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। राहुल गांधी को उनका सरकारी आवास जल्द ही वापस दिया जाएगा। साथ ही एक सांसद को मिलने वाली सारी सुविधा फिर से बहाल की जाएगी।

कैसे मिलता है सांसदों को बंगला?

सांसदों को बंगला आवंटन और रद्द करने के लिए सांसदों वाली एक हाउस कमिटी है। ये कमिटी ही केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से बंगला आवंटन के लिए सिफारिश करती है। अब सदस्यता बहाल होने के बाद कमिटी की सिफारिश के आधार पर राहुल को बंगला मिलेगा। हालांकि राहुल गांधी को पुराना बंगला ही आवंटित होगा, ये जरूरी नहीं है। ये पूरी तरह कमिटी की सिफारिश पर निर्भर करता है।

क्या है मोदी उपनाम केस?

2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटका के कोलर में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों के उपनाम मोदी ही क्यों है? इसी वाक्य से आहत होकर गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया था। मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले दिन ही राहुल गांधी की संसद सदयस्ता खत्म कर दी गई थी। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर किये थे। गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए फैसले को बरकरार रखा। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। मानहानि केस पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर रोक लगा दी है।