Maha Shivratri News: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को महाशिवरात्रि समारोह और 2 मार्च को ‘लंगर सेवा’ के आयोजन के लिए चंडीगढ़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर के मेन गेट्स को अस्थायी रूप से खोलने का ऑर्डर दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इस समय अवधि के दौरान क्राउड मिलिट्री पुलिस द्वारा सुपरविजन में मैनेज किया जाएगा। इसके बाद गेट्स दोबारा बंद कर दिए जाएंगे।
जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की डिविजन बेंच ने मंदिर के देवता भगवान शिव द्वारा एडवोकेट दिनेश कुमार मल्होत्रा और एडवोकेट सक्षम मल्होत्रा के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिका दायर करने वालों ने तर्क दिया कि त्योहार के दौरान गेट्स सील करने से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच सकती है।
चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल पीएस कंवर और स्टैंडिंग काउंसिल दीपक मल्होत्रा ने कोर्ट को बताया कि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली आदेश के अनुपालन में मंदिर परिसर को अपने कब्जे में ले लिया गया है।
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द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इविक्शन ऑर्डर की वैलिडिटी या मंदिर कमेटी के अधिकार पर विचार किए बिना कोर्ट ने कहा, “यह सिर्फ आने वाले महा शिवरात्रि त्योहार के मद्देनजर है, जो 26 फरवरी को आयोजित किया जाना है, और इस फैक्ट की वजह से भी कि 2 मार्च को मंदिर परिसर में ‘लंगर सेवा’ आयोजित की जानी है, जिससे मंदिर स्थल पर किसी भी भगदड़ को रोका जा सके, जो मंदिर की ओर जाने वाले गेट्स की कम चौड़ाई की वजह से हो सकती है, जबकि मुख्य मंदिर के मेन गेट की चौड़ाई, संबंधित मंदिर के अंदर भक्तों के स्मूथ फ्लो को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है।”
मिलिट्री पुलिस की देखरेख में किया जाएगा क्राउड मैनेज
कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा कि मिलिट्री पुलिस के सुपरविजिन में मंदिर में आने वाले क्राउड को 25 फरवरी से 2 मार्च तक मैनेज किया जाएगा। इस समय अवधि के बाद मंदिर के मेन गेट्स बंद कर दिए जाएंगे।