Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में शर्तों में मोदी सरकार ने बदलाव किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY G) के ‘ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन’ मानदंडों में ढील दी है। नए नियमों के तहत अब टू व्हिलर, मोटर से चलने वाली मछली पकड़ने वाली बोट,  रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन और 15,000 रुपये महीने तक कमाने वाले परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फायदा ले सकेंगे।

अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किन मानदंडों से होगा ‘ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन’? – रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि मोटर से चलने वाले तीन और चार पहियों के वाहन, मशीन से चलने वाले तीन/चार पहिया कृषि उपकरण, 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) रखने वाले, ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, ऐसा परिवार जिसका एक भी सदस्य इनकम टैक्स देता हो, ऐसा परिवार जिसका गैर-कृषि उद्यम सरकार के साथ रजिस्टर्ड हो, प्रोफेशनल टैक्स देता हो, 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि की स्वामित्व सीमा वाले परिवार इस योजना के तहत अयोग्य होंगे।

शिवराज सिंह ने किया ऐलान

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण से जुड़े मानकों में संशोधन की जानकारी मंगलवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत भूमि संबंधी मानदंडों को भी तर्कसंगत बनाया गया है।

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रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्की छत और या पक्की दीवार वाले घरों में रहने वाले सभी परिवारों और दो से ज्यादा कमरों वाले घरों में रहने वाले परिवारों को पहले ही पहले ही फिल्टर आउट कर दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2028-29 तक ग्रामीण आवास योजना के तहत दो करोड़ अतिरिक्त घर बनाना चाहती है।