आम आदमी पार्टी के नेता और वकील सोमनाथ भारती को कोर्ट में उस समय असहज होना पड़ा जब उनकी याचिका में जज के कई गलतियां निकाली। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता सोमनाथ भारती ये कहा कि उनकी याचिका में कई गलतियां हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि पहले इन गलतियों को ठीक करके लाइए। बता दें कि सोमनाथ भारती ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ चुनाव लड़ा था जिसमें उन्हें बार का सामना करना पड़ा था।

क्या है मामला?

AAP नेता सोमनाथ भारती ने नई दिल्ली सीट से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देते हुए भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि चुनाव के दिन 5 मई 2024 को वह नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के विभिन्न बूथों के अपने दौरे के दौरान यह देखकर हैरान रह गए कि प्रतिवादी नंबर-1 (बांसुरी) के बूथ एजेंटों के पास उनकी (स्वराज) मतपत्र संख्या, फोटो, चुनाव चिह्न और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर वाले पर्चे थे और वे इसे मतदाताओं को दिखा रहे थे जोकि निश्चित तौर पर भ्रष्ट आचरण है। इसकी सूचना प्रतिवादी संख्या-3 (निर्वाचन अधिकारी) को भी दी गई, लेकिन यह व्यर्थ रहा।’

सोमनाथ भारती ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्हें बांसुरी स्वराज की मदद करने के लिए भाजपा द्वारा खड़ा किया गया था। भारती ने कहा कि राजकुमार आनंद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और 9 अप्रैल तक भारती के लिए प्रचार में सक्रिय थे और अचानक उन्होंने 10 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने कहा कि ‘आपकी याचिका में टाइपो बहुत है। मैं नोटिस नहीं जारी कर सकता क्योंकि इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है।’ अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।

इनपुट-एजेंसी