Parliament Winter Session: संसद के इस शीतकालीन सत्र में जन्म और मृत्यु डेटाबेस के जरिए NPR अपडेशन की इजाजत के लिए बिल ला सकती है सरकार। यह विधेयक भारत के रजिस्ट्रार जनरल को जन्म और मृत्यु पर एक डेटाबेस बनाए रखने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखता है।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (RBD) अधिनियम, 1969 में संशोधन करने के लिए बिल का ड्राफ्ट सार्वजनिक टिप्पणियों और सुझावों के लिए पिछले अक्टूबर 2021 में गृह मंत्रालय द्वारा साझा किया गया था। प्रस्तावित बिल के अनुसार, डेटा का उपयोग मतदाता सूची, आधार डेटाबेस, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करने के लिए भी किया जाएगा। इस बिल के आने से आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट डाटाबेस, ड्राइविंग लाइसेंस और राष्ट्रीय स्तर के कई दस्तावेजों पर असर होगा।

जन्म और मृत्यु डेटाबेस के जरिए NPR का अपडेशन: ड्राफ्ट बिल में मुख्य रजिस्ट्रार को राज्य स्तर पर नागरिक पंजीकरण रिकॉर्ड के एकीकृत डेटाबेस को बनाए रखने के लिए कदम उठाने और इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस के साथ एकीकृत करने की अनुमति देने के लिए धारा 4 में संशोधन का भी प्रस्ताव है।

सरकार ने धारा 8 में भी संशोधन प्रस्तावित किया है जो जन्म और मृत्यु के बारे में जानकारी देने के लिए नागरिकों और घर के मुखिया से संबंधित है। एक प्रविष्टि के माध्यम से यह कहा गया है कि जिम्मेदार लोगों को जन्म के मामले में माता-पिता का आधार नंबर अगर उपलब्ध हो और मृत्यु के मामले मृतक के माता-पिता, पति या पत्नी को जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

इन दस्तावेजों पर होगा असर: धारा 17 में एक प्रविष्टि के माध्यम से सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि इन प्रमाणपत्रों का उपयोग किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, मतदाता सूची तैयार करना, शादी का रजिस्ट्रेशन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वैधानिक निकाय में नियुक्ति, पासपोर्ट जारी करना, नियम द्वारा निर्धारित अन्य मामलों में इन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाएगा।

सूचना छुपाने या गलत जानकारी देने पर 1000 रुपये जुर्माना: धारा 23 में एक संशोधन के माध्यम से सरकार ने सूचना छुपाने या गलत जानकारी देने पर किसी व्यक्ति या संस्था पर जुर्माना बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति जन्म या मृत्यु करने का प्रस्ताव दिया है। पहले यह 50 रुपए ही था। इसके साथ ही इसने संबंधित प्राधिकरण द्वारा सूचना प्राप्त होने के बाद जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक सप्ताह का समय तय करते हुए धारा 12 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।