Punjab and Haryana High Court News: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को शहीद का दर्ज देने की मांग वाली जनहित याचिका पर कोई भी निर्देश जारी करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। एक वकील की तरफ से दायर की गई जनहित याचिका में हमले वाली जगह को शहीद हिंदू वैली टूरिस्ट प्लेस घोषित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की बेंच ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत क्षेत्र में आता है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा, ‘किसी खास जगह को स्मारक घोषित किया जाए या उसका अलग नाम रखा जाए या मृतक व्यक्ति को शहीद घोषित किया जाए, यह मुद्दा राज्य के नीतिगत निर्णय के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है।’

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यह कार्यपालिका का क्षेत्र – कोर्ट

इसमें कहा गया है कि यह कोर्ट नीति निर्माण के क्षेत्र में एंट्री करने से परहेज करता है। यह खास तौर पर कार्यपालिका के लिए रिजर्व है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता राज्य के सामने आवेदन दे सकता है। राज्य सरकार इस पर कानून के हिसाब से विचार करेगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिका का निपटारा हो गया है। 6 मई को जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया था कि क्या वह आर्टिकल 226 के तहत ऐसे निर्देश पारित कर सकता है।

पहलगाम में हुआ आतंकी हमला

पिछले महीने पहलगाम में आतंकियों ने गोलीबारी में 26 निर्दोष लोगों को मार दिया था। इस आतंकी हमले की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में सैन्य तनातनी बढ़ गई। भारत ने इन हत्याओं का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए। इसके बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। इनका इंडियन आर्मी ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा, जिनमें एयर बेस, रडार साइट्स और कमांड सेंटर शामिल हैं। भारत के चार बड़े आतंकी हमले और जवाबी वार की पूरी इनसाइड स्टोरी