विदेशी कार्य के लिए गए आइएएस व आइपीएस अधिकारी यदि बिना अनुमति के एक माह से अधिक समय तक बाहर रुक जाते हैं तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। ऐसा प्रावधान सरकार की ओर से अंतिम रूप दिए जा रहे नए नियमों में किया गया है।
यह कदम तब उठाया गया है जब यह बात ध्यान में आई कि कुछ नौकरशाह अपनी विदेशी तैनाती का समय पूरा होने के बावजूद भारत नहीं लौट रहे हैं। उनमें से कुछ तो विदेशी कार्यकाल संपन्न करने के बाद अनधिकृत अवकाश पर चले जाते हैं।
मसविदा नियमों के मुताबिक यदि अखिल भारतीय सेवाओं-भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएफ) व भारतीय वन सेवा (आइएफओएस) का कोई अधिकारी अवकाश या अध्ययन अवकाश की सीमा से अधिक या विदेशी कार्य पूरा होने के बाद भी रुकता है तो एक माह की प्रतीक्षा अवधि होगी।
इसके बाद संबंधित राज्य सरकार जिसके तहत उस अधिकारी का काडर हो, वह कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। इसके जरिए संबंधित अधिकारी को उसके मामले की सफाई देने का अवसर दिया जाएगा।
इसमें कहा गया कि यदि इसके बाद भी अधिकारी काम पर नहीं लौटता है तो राज्य सरकार डीम्ड इस्तीफे की कार्रवाई शुरू करेगी और अगले दो माह में इस प्रभाव का एक प्रस्ताव केंद्र के पास भेजेगी। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा बनाए गए मसविदा नियमों के मुताबिक यदि राज्य सरकार इन दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहती है तो केंद्र सरकार अपने स्तर पर डीम्ड इस्तीफे की कार्रवाई शुरू करेगी।