पंजाब के लुधियाना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कनाडा बेस्ड 76 साल की NRI महिला की शिकायत के बाद लुधियाना ग्रामीण पुलिस द्वारा सोमवार को FIR दर्ज की गई। कनाडा में रहने वाली अमरजीत कौर ने आम आदमी पार्टी के विधायक सर्वजीत कौर माणूके के खिलाफ जगराओं स्थित हीरा बाग कॉलोनी का उनका घर कब्जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। अब लुधियाना पुलिस ने करम सिंह नाम के एक व्यक्ति के बयान के आधार पर FIR दर्ज की है। यह वही व्यक्ति है, जिससे आम आदमी पार्टी विधायक ने घर किराए पर लिया है।

करम सिंह ने दावा किया है कि जगराओं के रहने वाले अशोक कुमार ने उन्हें यह घर फर्जी पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर बेचा था। घर कब्जाने की जानकारी मिलने के बाद अमरजीत कौर भारत आईं और उन्होंने 8 जून को शिकायत दी। अपनी शिकायत में उन्होंने दो बार के आप विधायक और उनके परिवार को अवैध तरीके से उनके घर में रहने का आरोप लगया है। हालांकि आप विधायक का कहना है कि उन्होंने करम सिंह से यह घर किराए पर लिया था।

NRI महिला की शिकायत पर लुधियाना ग्रामीण पुलिस ने घर के असल मालिक का पता करने के लिए एक जांच बैठाई। इस मामले पर आम आदमी पार्टी विधायक का कहना है कि उन्होंने घर खाली कर दिया था और चाबी करम सिंह को वापस कर दी थी। सोमवार को लुधियाना ग्रामीण पुलिस ने करम सिंह की शिकायत पर अशोक कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की। अशोक कुमार पर आरोप है कि उसने करम सिंह को फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए मकान बेच दिया।

अब मामला सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी भी करम सिंह और आम आदमी पार्टी विधायक के खिलाफ गलत तरीके से घर कब्जाने के मामले में एक्शन की मांग कर रही है। अपने बयान में करम सिंह ने कहा कि उसने अशोक कुमार से पावर ऑफ अटॉर्नी के के आधार पर घर खरीदा। करम सिंह ने यह भी कहा कि अमरजीत कौर के दावे के बाद उसने रिवेन्यू डिपार्टमेंट से दस्तावेज चेक करवाए तो पाया कि पावर ऑफ ऑटर्नी फर्जी है।

IPC की धारा 420 के तहत दर्ज किया गया मामला

पंजाब की लुधियाना ग्रामीण पुलिस द्वारा इस मामले में जगराओं पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 420, 467 और 468 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले पर मीडिया से बातचीत में लुधियाना ग्रामीण के एसएसपी नवनीत सिंह बैंस ने कहा कि जांच अभी जारी है लेकिन अभी तक फैक्ट्स के आधार पर यह सामने आया है कि अशोक कुमार ने करम सिंह को फर्जी पावर ऑफ ऑटर्नी के जरिए घर बेचा जिसपर अमरजीत कौर के भी साइन थे, जो फर्जी मालूम पड़ते हैं।

SSP ने बताया कि लैंड रिकॉर्ड्स के अनुसार, करम सिंह ने 11 मई 2023 को यह घर अशोक कुमार से पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर खरीदा था। पावर ऑफ ऑटर्नी 21 मार्च 2005 की तारीख की बनी हुई है जो फर्जी है। हमने करम सिंह की शिकायत पर अशोक कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। करम सिंह ने दावा किया है कि उनके साथ धोखा हुआ है।

इस मामले पर अमरजीत कौर के बेटे परमजीत सिंह का कहना है कि वो अशोक कुमार के खिलाफ FIR से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कोई घर की रजिस्ट्री कैसे करवा सकता है? और फिर कोई विधायक बिना जांच करवाए उसमें रहना कैसे शुरू कर सकता है। यह संभव ही नहीं है कि फर्जी पावर ऑफ अटार्नी जारी करने से लेकर रजिस्ट्री कराने तक का सारा अपराध एक ही व्यक्ति ने किया हो। यह रिवेन्यू अधिकारियों और कई अन्य लोगों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं हो सकता। हम हमारे घर में रहने लगे विधायक और इस संपत्ति हड़पने वाले माफिया में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं।