किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्‍या के खिलाफ सोमवार को एक विशेष अदालत ने गैर जमानती वॉरंट जारी किया। कोर्ट ने किंगफिशर एयरलाइंस की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस दावे को चुनौती दी गई थी, जिसके मुताबिक माल्‍या ने विदेश में संपत्‍त‍ियां खरीदने के लिए आईडीबीआई से लिए 430 करोड़ रुपए के लोन का घपला किया। किंगफिशर एयरलाइंस ने मुंबई स्‍थ‍ित विशेष पीएमएलए अदालत में याचिका दायर करके ईडी के दावे को झूठा और त्रुटिपूर्ण करार दिया था।

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बता दें कि ईडी ने केस के इस चरण में माल्‍या की ओर से याचिका दायर करने पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने न केवल याचिका खारिज कर दी, बल्‍क‍ि उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया। ईडी की ओर से पेश एडवोकेट हीतेन वेनेगांवकर ने कोर्ट को बताया कि आगे की जांच के लिए माल्‍या का पेश होना जरूरी है।