Atul Subhash Suicide Case: बेंगलुरु के आर्टिफिशियल इटेंलिजेंस इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड मामले में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया की जमानत का मामला कोर्ट में है। मामले में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के वकील आकाश जिंदल ने आरोपी की जमानत याचिका पर सवाल खड़े किए हैं। वकील ने कहा कि आरोपी पत्नी को कोर्ट में जमानत पाने के लिए बच्चे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
वकील जिंदल ने समाचार न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ‘निकिता और उसके परिवार की जमानत याचिका आज सूचीबद्ध की गई थी। अतुल ने अपने आत्महत्या वीडियो में कहा था कि बच्चे को न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए और ठीक यही किया जा रहा है। उसके वकील ने आज तर्क दिया है कि हम उसकी पीठ पीछे बच्चे की कस्टडी मांग रहे हैं। लेकिन यह उसकी पीठ पीछे नहीं है।’
अतुल सुभाष के वकील ने क्या तर्क दिया
आकाश जिंदल ने आगे कहा, ‘चूंकि मां और पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसे फरार होने के दौरान गिरफ्तार किया गया था और जब उसे अदालत से जमानत मिलेगी तो वह फिर से बच्चे को लेकर भागने की कोशिश करेगी। इसलिए, हमारा तर्क है कि उसे न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए बच्चे को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।’
अतुल सुभाष पर निकिता ने लगाए गंभीर आरोप
अतुल सुभाष के पिता ने भी लगाए थे आरोप
अतुल सुभाष के पिता पवन कुमार मोदी ने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि अगर अतुल की पत्नी निकिता को जमानत दी जाती है, तो वह बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा, ‘अगर वह मेरे बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर कर सकती है, तो वह बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती है।’
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि निकिता ने बच्चे को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया और उसकी देखभाल के नाम पर बड़ी रकम की मांग की। उन्होंने दावा किया कि उसने 20,000 से 40,000 रुपये के बीच की मांग की, फिर इसे बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया और ज्यादा मांगना जारी रखा। इसके कारण परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बच्चे की कस्टडी की मांग की, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चा उनकी देखभाल में सुरक्षित रहेगा। अतुल सुभाष मामले में छोटे भाई ने किया बड़ा खुलासा पढ़ें पूरी खबर…