मुंबई की सेशन कोर्ट ने एक्ट्रेस लैला खान और उनके परिवार की हत्या के मामले में सजा सुना दी है। कोर्ट ने दोषी सौतेले पिता परवेज टाक को मौत की सजा सुनाई है। लैला खान की हत्या का मामला करीब 14 साल पुराना है। दोषी परवेज ने लैला, उनकी मां और चार भाई बहन की हत्या कर दी थी। इसके बाद उनके शव को फार्म हाउस में दफना दिया गया था। पुलिस ने परवेज को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। उसके बाद पूरी घटना का पता चल पाया था।

पहले दर्ज हुआ था अपहरण का मामला

लैला के पिता नादिर पटेल ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि परवेज और उसके साथी आसिफ शेख ने लैला और उसके पूरे परिवार का अपहरण कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की और फिर शव बरामद किया गया था।

पुलिस के अनुसार परवेज टाक लैला खान का सौतेला पिता है। वह लैला की मां शेलिना का तीसरा पति है। पुलिस ने दावा किया कि इगतपुरी बंगले में संपत्ति को लेकर बहस के बाद परवेज टाक ने पहले शेलीना की हत्या की और फिर लैला खान, उसकी बड़ी बहन अमीना, जुड़वां भाई-बहन ज़ारा और इमरान और चचेरी बहन रेशमा की हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने अपराध देखा था। पुलिस ने यह भी कहा था कि परवेज टाक ही पुलिस को मृतक के अवशेषों तक ले गया था, जिसे उसने फार्महाउस में एक गड्ढे में दफनाया था।

मुकदमे के दौरान शेलीना के दो पूर्व पतियों सहित 40 गवाहों से पूछताछ की गई। परवेज टाक ने दावा किया था कि उसे झूठा फंसाया गया था और पुलिस की जांच में कई गलतियां थीं, जिसमें मृतक के कंकाल के अवशेषों की बरामदगी पर विवाद भी शामिल था।

महीनों तक चलती रही जांच

लैला खान के लापता होने के बारे में अलग-अलग एंगल के साथ महीनों तक जांच चलती रही। पुलिस ने नासिक के पास इगतपुरी में एक फार्महाउस की भी जांच शुरू की, जो परिवार का था और आग लगने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। कुछ महीने बाद परिवार की एक कार भी जम्मू-कश्मीर में मिली थी, लेकिन इससे उनके ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था।