साल 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका खारिज हो गई है। याचिका खारिज होने के बाद शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि कोर्ट के आदेश का मतलब ये नहीं है कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई है। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कभी नहीं रुकती। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला हमें स्वीकार्य नहीं है। सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के चुनावों को कैसे हाईजैक किया गया।

सांसद संजय राउत ने कहा, ‘इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई है। चाहे बिहार हो या महाराष्ट्र, हम चुनावों में हुई धांधली के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और आगे भी उठाते रहेंगे। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कभी नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला हमें स्वीकार्य नहीं है। सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनावों को कैसे हाईजैक किया गया, कई मतदाता शाम 5 बजे के बाद मतदान केंद्र पर पहुंचे। वे कहां से आए? हम सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, लेकिन वे हमें नहीं दे रहे हैं।’

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लेकर दी चेतावनी

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के द्वारा दायर की गई याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद इस मामले में सुनवाई योग्य कुछ नहीं है। विपक्ष ने नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली मामले याचिका दायर की थी। आरोप की मानें तो चुनाव के दौरान शाम 6 बजे के बाद गलत तरीके से 72 लाख वोट डाले गए थे। इसी बात को लेकर विपक्ष इस चुनाव को रद्द करने की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करने के साथ ही चेतावनी भी दी की इस तरह की याचिकाओं पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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बांबे हाई हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के एक नागरिक ने याचिका दायर की थी जिसमें विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इस मामले को पहले चुनाव आयोग के सामने पेश की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। याचिकाकर्ता पर आश्चर्य जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि एक अखबार में छपे आर्टिकल के आधार पर इस तरह याचिका कैसे दाखिल की जा सकती है।