मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाने वाले शख्स को अनोखी सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि युवक को महीने में दो बार स्थानीय पुलिस स्टेशन जाना होगा। यहां उसे राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देनी होगी। इतना ही नहीं शख्स को हर बार सलामी के साथ-साथ हर बार भारत माता की जय कहना होगा।
क्या है पूरा मामला?
इसी साल 17 मई को फैजल उर्फ फैजान नाम के शख्स ने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाए थे। इसके खिलाफ भोपाल के मिसरोद थाने में केस दर्ज किया गया। कोर्ट में उसके वकील ने स्वीकार किया कि फैजल ने देश विरोधी नारे लगाए थे। इसके बाद कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उसे जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि फैजान को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच मिसरोद थाने में पेश होना होगा और ‘भारत माता की जय’ के नारे के साथ भारतीय ध्वज को 21 बार सलामी देनी होगी।
कोर्ट में सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि फैसल के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। देश के खिलाफ नारा लगाकर गंभीर अपराध किया है। कोर्ट ने उसे 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि उनके पास नारे लगाते हुए आरोपी का एक वीडियो है, लेकिन अदालत के समक्ष वीडियो पेश नहीं किए जाने के कारण जमानत की सुनवाई कई महीनों तक विलंबित रही।