Mohammed Faizal Disqualified: एनसीपी नेता और लक्षद्वीप से लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता एकबार फिर रद्द हो गई है। केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को ही उन्हें हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषसिद्धि को निलंबित करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह दूसरी बार है जब फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है। उनकी 25 जनवरी को लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
क्या है पूरा मामला?
मोहम्मद फैजल के खिलाफ हत्या की कोशिश का एक मामला दर्ज था। मोहम्मद फैजल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद कांग्रेस नेता मोहम्मद सालिया पर हमले का आरोप था। आरोप था कि मोहम्मद सालिया पर भीड़ ने हमला कर मारपीट की थी जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मोहम्मद फैजल पर इस मामले में भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगा था। मोहम्मद सालिया का कई महीने उपचार चला था।
कावारत्ती की एक सेशन कोर्ट ने फैजल और तीन अन्य को पी सलीह की हत्या की कोशिश के आरोप में दोषी ठहराया था और चारों को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। सजा के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्दा कर दी गई। हालांकि, बाद में केरल हाई कोर्ट ने फैजल की दोषसिद्धि और सजा को सस्पेंड कर दिया था। ऐसे में 29 मार्च को लोकसभा ने फैजल की सदस्यता बहाल कर दी थी। एक बार फिर कोर्ट ने उन्हें इस मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है।
नोटिफिकेशन हुआ जारी
केरल हाईकोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से मोहम्मद फैजल की सदस्यता रद्द करने को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, लक्षद्वीप संसदीय सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। क्योंकि वर्तमान लोकसभा के कार्यकाल में एक वर्ष से भी कम समय बचा है। लोकसभा में अब पांच सीटें खाली हो गई हैं। बता दें कि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर किसी जनप्रतिनिधि को दो या दो साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसका सदस्यता रद्द हो जाती है। इसके बाद ही सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक उसके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है।
