भगोड़े हीरा कारोबारी कारोबारी मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति कोठारी ने धोखाधड़ी के मामले में अपने खिलाफ जारी जमानती वारंट को रद्द करने की मांग करते हुए मंगलवार को विशेष अदालत में रिट दायर की है। चोकसी पीएनबी से 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक के धोखाधड़ी मामले में ईडी के निशाने पर है। ईडी ने पिछले साल जून में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में प्रीति कोठारी को आरोपी के तौर पर नामजद किया था।
प्रीति कोठारी पर अपराध से अर्जित धन को छुपाने में मेहुल चोकसी की मदद करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि उसका कहना है कि वह कानूनी कार्यवाही से अनजान थी। वह एंटीगुआ और बरबुडा की निवासी रही हैं। मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज होने से बहुत पहले 2018 में वहां स्थानांतरित हो गई थीं।
मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित
याचिका में कहा गया है कि उसकी विदेशी नागरिकता और भारत के बाहर रहने की जगह का भारतीय अधिकारियों को अच्छी तरह से पता था। अदालत ने ईडी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। ईडी से कहा गया है कि वो सुनवाई से पहले अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दे।
उधर, मेहुल चोकसी ने आरोप लगाया है कि बैंकिंग प्रणाली की विफलता के कारण उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स में संकट पैदा हुआ। उसका आरोप है कि खामियां बैंक और लेखा परीक्षकों की ओर से थीं, आरोपियों की ओर से नहीं। पर इसके लिए सारा दोष उस पर डाल दिया गया।
पंजाब नेशनल बैंक ने चोकसी और नीरव मोदी पर लगाया है धोखाधड़ी का आरोप
पंजाब नेशनल बैंक ने चोकसी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। चोकसी ने दावा किया कि बैंकों के खातों का ऑडिट एजेंसियों करती हैं। किसी भी ऑडिटर ने किसी भी ऑडिट रिपोर्ट में एक भी अवसर पर कंपनी को गलत नहीं बताया था। चोकसी ने दावा किया कि उसके खिलाफ एक भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी।