यूपी की सीतापुर जेल में बंद सपा विधायक आजम खान के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के टेकओवर का आदेश यूपी सरकार को दिया था, जिसपर अब सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश पर टेकओवर की प्रक्रिया शुरू थी लेकिन इसपर अब स्टे रहेगा। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई इसी साल अगस्त में होगी।
बता दें कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की यह जमीन उत्तर प्रदेश के रामपुर में है। जिसमें ट्रस्टी आजम और उनके परिवार के सदस्य हैं। दरअसल यूपी सरकार ने कहा था कि विश्विद्यालय की साढ़े 12 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी जमीन का अधिग्रहण गलत तरीके से हुआ। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई जिसे अदालत ने सही ठहराया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है। इसे आजम खान और उनके परिवार के लिए राहत की तरह देखा जा रहा है।
गौरतलब है कि विश्वविद्यालय बनाने के लिए लगभग 471 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई थी। हाई कोर्ट ने केवल 12.50 एकड़ जमीन ही ट्रस्ट के अधिकार में रखने के लिए कहा था। बाकी जमीन को लौटाने का आदेश जारी हुआ था। कोर्ट ने एसडीएम की रिपोर्ट व एडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी थी।
हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा था कि विश्वविद्यालय के लिए जमीन नियम संगत नहीं ली गई थी। कोर्ट की सुनवाई में कहा गया था कि अनुसूचित जाति की जमीन लेने के लिए जिलाधिकारी की अनुमति नहीं ली गई थी। जोकि अवैध रूप से ली गई। वहीं जमीन को शैक्षिक कार्य के बजाय इसपर मस्जिद का निर्माण कराया गया।
सुनवाई में कहा गया कि इस जमीन को लेने के लिए किसानों से जबरन बैनामा कराया गया। इसको लेकर सपा सरकार में मंत्री रहे एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान के खिलाफ 26 किसानों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। सपा सरकार में सबसे कद्दावर मंत्री रहे आजम खान पिछले 2 साल से आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं।