मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे की जमीन पर जारी बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे डिमोलिशन ड्राइव पर 10 दिनों के लिए रोक लगाई है। यहां रेलवे द्वारा अवैध बस्तियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था और अब तक लगभग 100 मकान तोड़ दिए गए थे।
बुधवार को हुई सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने बुलडोजर चलाने पर अगले 10 दिन के लिए रोक लगा दी है, जबकि इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिन के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। साथ ही एक हफ्ते के बाद डिमोलिशन और पोस्ट केस के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है।
अब तक गिराए जा चुके हैं 100 मकान
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के निकट बने अवैध निर्माण को ढहाने के रेलवे के अभियान पर बुधवार को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस मामले में केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, ‘‘ परिसर के संबंध में दस दिन के लिए यथास्थिति बनी रहने दी जाए। मुकदमे को एक हफ्ते बाद के लिए सूचीबद्ध करें।’’
याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि 100 मकान गिरा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 70-80 मकान बचे हैं। हर चीज निष्फल हो जाएगी। अभियान ऐसे दिन चलाया गया जब उत्तर प्रदेश में अदालतें बंद थीं। यह मामला कृष्ण जन्मभूमि के पास बने मकानों के ध्वस्तीकरण से संबंधित है।
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया केंद्र-राज्य सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र, राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। अब इस मुद्दे पर 7 दिन बाद जब सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी, तब सरकारों के पक्ष को सुना जाएगा। दरअसल, मथुरा से वृंदावन की रेलवे लाइन ब्रॉडगेज में तब्दील की जा रही है, जिस वजह से रेलवे यहां अवैध बस्ती को हटा रहा है। रेलवे का कहना है कि उसे 30 मीटर जगह खाली करवानी है और वह कई महीनों पहले ही मकान मालिकों को नोटिस दे चुका है।
नोटिस जारी करने के बाद रेलवे अतिक्रमण हटाने भी पहुंचा था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से एक्शन नहीं ले पाया। जिसके बाद पिछले हफ्ते जब रेलवे की टीम सुरक्षाबल के साथ पहुंची तो उसने घरों को ढहाना शुरू किया। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।