मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष के वकील आशुतोष पांडेय को पाकिस्तान से धमकी भरा फोन आया है। वह वृंदावन से पेशी के लिए हाईकोर्ट जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें फोन पर केस से हटने को कहा गया। केस वापस ना लेने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि आज ही हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुडे़ मामले की सुनवाई होनी है।

आशुतोष पांडेय को धमकी भरा फोन उस समय आया जब वह वृंदावन से हाईकोर्ट के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्हें वॉट्सएप पर फोन आया। दावा किया जा रहा है कि उन्हें पाकिस्तान से फोन आया था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के होश उड़ गए। इससे पहले फरवरी में भी उन्हें पाकिस्तान से धमकी भरा फोन आया था। इसकी उन्होंने शिकातय भी दर्ज कराई थी।

केस की पोषणीयता को लेकर सुनवाई आज

बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस की पोषणीयता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इसमें दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि वादी हिंदू पक्ष उस भूमि के मालिकाना अधिकार की मांग कर रहा है, जो 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के प्रबंधन के बीच हुए समझौते का विषय था।

1968 में क्या हुआ था समझौता?

1951 में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से तय किया गया था कि भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसका प्रबंधन ट्रस्ट की ओर से किया जाएगा। 1968 में श्रीकृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम की संस्था गठित की गई। इस जमीन का मालिकाना हक किसी के पास नहीं था। 1964 में इसे लेकर एक सिविल विवाद दायर किया गया। 1968 में ट्रस्ट ने मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कर दिया। इस समझौते में मुस्लिम पक्ष ने अपने कब्जे की कुछ जगह मंदिर के लिए छोड़ी और उसके बदले में वहीं पास स्थित जगह उसे दे दी गई।