मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट मे मस्जिद कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें इस केस से जुड़ी याचिकाओं पर अलग-अलग सुनवाई करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह सभी मामले एक ही तरह के हैं। इसमें एक ही तरह के सबूत सामने आएंगे। ऐसे में कोर्ट का समय बचाने के लिए इन मामलों पर एक साथ सुनवाई होनी चाहिए। इसी फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को अपना मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश करने के लिए कहा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित 15 मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए मर्ज किया था। आज शाही ईदगाह मस्जिद उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आये।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिकॉल अर्जी दायर कर चुके हैं, इसलिए पहले रिकॉल अर्जी पर फैसला हो और फिर आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
