Delhi Excise Policy Case: कथित आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। पिछ्ली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया की ओर से जमानत याचिका में पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है। इससे पहले कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

याचिका में क्या की गई मांग

मनीष सिसोदिया की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि उन्हें 6 महीन के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। सिसोदिया की ओर से कहा गया कि उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की हालत काफी खराब है। उनकी देखभाल करने वाले सिसोदिया अकेले हैं। इससे पहले 30 मई को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। इसीलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है।

क्यों किया गया है कि गिरफ्तार

मनीष सिसोदिया को इसी साल 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में नवंबर 2021 में आम आदमी पार्टी सरकार ने आबकारी नीति को लागू किया था। जिसके बाद इस पॉलिसी को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, पिछले साल सितंबर में इसे वापस ले लिया गया। इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई कर रहे हैं।

किसी से बात नहीं करेंगे सिसोदिया

बता दें कि सिसोदिया की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील मोहित माथुर ने कोर्ट में कहा कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलाने के लिए ले जाया गया, लेकिन उनके घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सिसोदिया को हाईकोर्ट की तरफ से पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई थी, जिसमें साफ किया गया था कि पत्नी से मुलाकात के लिए जेल से बाहर आने के दौरान सिसोदिया मीडियाकर्मियों से या अपने परिवार से इतर किसी अन्य व्यक्ति से बात नहीं करेंगे और वह फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे।