Maharashtra Lockdown 5.0 Guidelines: कोरोना के तेजी से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाए जाने के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। ठाकरे सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइंस भी जारी की हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा।
दिशानिर्देश के अनुसार लॉकडाउन 5.0 में समुद्र तटों, खेल के मैदानों, उद्यानों और खुले सार्वजनिक स्थानों पर सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे के बीच व्यक्तिगत शारीरिक अभ्यास की अनुमति होगी। इसके अलावा 8 जून से सभी निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 10% तक अटेंडेंस के साथ काम कर सकते हैं वहीं शेष व्यक्ति घर से काम करेंगे। जिले के अंदर बस सेवाओं की अनुमति दी जाएगी, जबकि एक जिले से दूसरे जिले में बस सेवाओं की अनुमति नहीं होगी।
Lockdown 4.0 के बाद जारी हुईं UNLOCK 1.0 Guidelines, पढ़ें
दिशानिर्देश के मुताबिक धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों, होटल, रेस्तरां, आतिथ्य सेवाएँ, शॉपिंग मॉल, नाई की दुकानें, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर राज्य भर में बंद रहेंगे। लॉकडाउन 5.0 को लेकर केंद्र सरकार ने शनिवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में और अधिक छूट देते हुए दिशा-निर्देशों को लॉकडाउन हटाने का प्रथम चरण बताया है। देश में 25 मार्च से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है।
नए दिशा-निर्देशों में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर जिन गतिविधियों पर पाबंदी लगी थी, उन्हें एक जून से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। मंत्रालय ने निषिद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की। साथ ही कहा कि आठ जून से आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटैलिटी) सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी।
बता दें महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है। यहां अब पीड़ितों की संख्या 65 हजार के पार है। वहीं, 24 घंटे में 99 नई मौतों के साथ अब मृतकों की संख्या 2197 हो गई है। राज्य में पिछले दो हफ्तों से हर दिनों से लगातार हर दिन दो हजार नए केस सामने आ रहे हैं।