Maha Kumbh Viral Girl Monalisa: महाकुंभ मेले में अपनी खूबसूरती के चलते वायरल हुई मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सनोज मिश्रा को पुलिस ने रेप के मामले में गिरफ्तार किया है। उसने हाई कोर्ट में बेल के लिए अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
आरोपी की अर्जी खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस के नबी करीम थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। सनोज पर आरोप है कि सनोज मिश्रा ने एक छोटे कस्बे से आने वाली, हीरोइन बनने की ख्वाहिश रखने वाली एक लड़की के साथ कई बार रेप किया है।
सनोज मिश्रा पर क्या है आरोप?
इस मामले में सनोज मिश्रा पर लगे आरोपों की बात करें, तो उस पर आरोप है कि वह एक्ट्रेस बनने की इच्छा रखने वाली एक रिसॉर्ट में ले गया और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया। इस मामले में पीड़िता ने अपनी FIR में बताया है कि आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए और धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया, तो वो इन्हें सार्वजनिक कर देगा।
झांसा देकर बनाए थे संबंध
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसने शादी का झांसा देकर कई बार अलग-अलग जगहों पर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही, उसे फिल्मों में काम दिलाने का लालच भी दिया। गौरतलब है कि महाकुंभ में मनके बेचते हुए सोशल मीडिया की क्वीन बनी मोनालिसा को लेकर फिल्म बनने जा रही है।
फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को अपनी अगली फिल्म दि डायरी ऑफ 2025 में लेने का ऐलान किया था। खबर ये भी थी कि सनोज मिश्रा मोनालिसा को एक्टिंग की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और कुछ जगहों पर मोनालिसा को साथ लेकर भी जा रहे थे। इस बीच पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया है।
पीड़िता ने FIR में क्या आरोप लगाए?
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि 6 मार्च को शिकायतकर्ता ने सेंट्रल दिल्ली के नबी करीम पुलिस स्टेशन में बलात्कार, मारपीट, गर्भपात कराने और धमकी देने की धाराओं के तहत FIR दर्ज कराई थी।
पुलिस ने बताया कि शिकायत के अनुसार, आरोपी पिछले चार सालों से मुंबई में महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। महिला ने आरोप लगाया कि उसे तीन बार गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया गया। उसने FIR में आरोप लगाया है कि 18 फरवरी को आरोपी उसे नबी करीम स्थित एक होटल में ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (सेंट्रल) हर्षवर्धन ने बताया, “बाद में वह उससे शादी करने के अपने वादे से मुकर गया और उसने शिकायत दर्ज कराई… जांच के दौरान मुजफ्फरनगर से गर्भपात से संबंधित मेडिकल पेपर जुटाए गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।”
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