गृह मंत्रालय ने दोहरी नागरिकता के आरोपों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। राहुल की नागरिकता पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए थे और उन्हीं की शिकायत के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष को यह नोटिस भेजा गया है। उन्होंने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया है और कहा है कि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है।
राहुल को 15 दिनों के अंदर इस नोटिस पर जवाब दाखिल करना होगा। सुब्रमण्यम का दावा है कि ब्रिटेन में मौजूद कंपनी के सालाना रिटर्न में कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद को ब्रिटेन का नागरिक घोषित किया है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि राहुल अपने ऊपर लग रहे इन आरोपों पर सफाई दें। सुब्रमण्यम इससे पहले भी कई बार राहुल की नागरिकता पर सवाल उठा चुके हैं।
बीजेपी सांसद ने अपनी शिकायत को लेकर कहा कि ‘मैंने सबसे पहले 2017 में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के समक्ष इसकी शिकायत की थी। जिसके बाद उन्होंने मेरी शिकायत को एथिक्स कमेटी को भेजा लेकिन वहां से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मैंने 2017 के अंत में गृह मंत्रालय में शिकायत की।’
गृह मंत्रालय में नागरिकता निदेशक बीसी जोशी ने इस मामले पर कहा है कि ‘सुब्रमण्यम स्वामी ने मंत्रालय में शिकायत दर्ज की थी। ब्रिटेन की एक कंपनी जिसका नाम बैकॉअप्स लिमिटेड है उसे वर्ष 2003 में यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर किया गया था, जिसका पता 51 साउथगेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैम्पशर एसओ23 9ईएच था इसमें राहुल निदेशकों और सेक्रेटरी में से एक थे।
शिकायत में आगे कहा गया कि ‘इस कंपनी ने 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को अपना वार्षिक रिटर्न भरा था जिसमें उन्होंने (राहुल गांधी) ने अपनी जन्मतिथि 19 जून 1970 और खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था।’
बता दें कि इससे पहले अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ध्रुवलाल के वकील रवि प्रकाश ने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की थी कि राहुल ने ब्रिटिश नागरिकता ली थी इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए। इसके बाद 22 अप्रैल को निर्दलीय विधायक की शिकायत पर सुनवाई हुई।
कोर्ट में राहुल के वकीलों ने नामांकन पत्र पर अपनी दलीलें सुनाई जिसके बाद नामांकन रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया गया। अमेठी के निर्वाचन अधिकारी राम मनोहर मिश्रा ने पाया कि कांग्रेस उम्मीदवार के कागजात वैध हैं। बता दें कि राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।
