देश इन दिनों कोरोना संकट से जूझ रहा है। इसके प्रकोप को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान केंद्र सरकार ने ढेर सारे आदेश और दिशानिर्देश जारी किए हैं। ‘द हिंदू’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 68 दिनों के अबतक के लॉकडाउन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रति दिन औसतन 1.3 आदेश जारी किए हैं। रविवार को, एमएचए द्वारा राज्यों को लॉकडाउन से संबंधित 94 आदेश, दिशानिर्देश और पत्र जारी किए गए हैं।
यह सभी आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी किए गए हैं। 2004 में सुनामी के बाद इस कानून का मसौदा तैयार किया गया था और 16 साल में यह पहली बार लागू हुआ है। एमएचए को नोडल मंत्रालय मानते हुए इस अधिनियम ने पहली बार देश में आपदा प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढांचा भी पेश किया।
आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत, राज्य और जिला प्राधिकरण एमएचए द्वारा जारी व्यापक दिशानिर्देशों के आधार पर अपने स्वयं के नियम बना सकते हैं। शनिवार को, एमएचए ने 24 मार्च से लगाए गए अधिकांश प्रतिबंधों को हटाने वाले दिशानिर्देशों का एक और सेट जारी किया। वहीं 30 जून, 2020 तक के लिए कंटेनमेंट जोन्स में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन बढ़ाया गया है।
बता दें नए दिशानिर्देशों के अनुसार आठ जून से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी। आठ जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे।
मंत्रालय की ओर से आगे कहा गया- रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा। स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।