ट्रेन का कन्‍फर्म टिकट कैंसिल करवाना महंगा हो गया है। 12 नवंबर से लागू हुए रेलवे के नए नियमों के तहत सभी क्‍लास में कैंसिलेशन फीस दोगुनी कर दी गई है। रिजर्व टिकट पर लगने वाले क्लर्क चार्ज को भी बढ़ाया गया है। 12 नवंबर से क्लर्क चार्ज अब हर पैसेंजर पर सेकंड क्लास में 30 और स्लीपर और एसी क्लास में 60 रुपए लगेगा। इसके अलावा टिकट कैंसिल कराने के लिए टाइम पीरियड में भी बदलाव हो गया है।

नए नियमों के तहत ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले टिकट कैंसल कराने के लिए पैसेंजर को फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास में 240, सेकंड एसी और फर्स्ट क्लास में 200, थर्ड एसी में 180, स्लीपर में 120 और सेकंड क्लास में 60 रुपए देने होंगे। ट्रेन रवाना होने के 12 से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर किराए का 25 प्रतिशत काट लिया जाएगा। वहीं, 4 से 12 घंटे पहले 50 प्रतिशत और ट्रेन चलने से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड नहीं मिलेगा।

आरक्षित ट्रेन टिकट वापस पर भारतीय रेलवे ने बदलाव किए हैं। इसी पर देखिए यह कार्टून…

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12 नवंबर से आरएसी और वेटिंग टिकट पर केवल क्लर्क चार्ज की कटौती लागू की गई है। आरएसी या वेटिंग टिकट अब ट्रेन चलने के 30 मिनट बाद तक कैंसिल कराया जा सकेगा। अभी यह टाइम पीरियड दो घंटे का है। रेलवे ने कैंसिलेशन चार्जेज तो बढ़ाए हैं, लेकिन यात्रियों की सुविधा को ध्‍यान में रखते हुए कुछ अच्‍छे फैसले भी लिए हैं, जो कि आज से लागू हो गए हैं।

आज से मिलेंगी ये नई सुविधाएं

12 नवंबर से आप ट्रेन खुलने के 30 मिनट पहले भी टिकट बुक करा सकते हैं। इसके साथ ही आपकी सीट भी कन्‍फर्म हो जाएगी। अब रेलवे पहला सीट चार्ट 4 घंटे पहले और दूसरा चार्ट 30 मिनट पहले बनाएगा। यह सुविधा भी आज से ही लागू हो गई है। पहले चार्ट में सीटें खाली रहने की स्थिति में दूसरे और अंत‌िम चार्ट में सीट बुक करा सकेंगे। इसके लिए यात्री ऑनलाइन या फिर काउंटर पर जाकर टिकट ले सकते हैं। रेलवे ने नए नियम टिकटों की कालाबाजारी रोकने के मकसद से लागू किए हैं, अब देखना होगा कि वह इसमें कितना सफल होता है।

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