घने कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाईअड्डे पर आने और जाने वाली सैकड़ों उड़ानों में देरी हुई। सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसको लेकर केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, “कल (रविवार) दिल्ली में घना कोहरा देखा गया और इसके कारण विजिबिलिटी में कई घंटों तक उतार-चढ़ाव आया और कई बार सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच विजिबिलिटी शून्य तक गिर गई।”

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, “अधिकारियों को CAT III रनवे (CAT III रनवे जीरो विजिबिलिटी संचालन को संभाल नहीं सकता है) पर भी कुछ समय के लिए परिचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह निर्णय यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, जो सबसे महत्वपूर्ण है। एविएशन इकोसिस्टम में ये सभी के लिए प्राथमिकता है।”

गंभीर मौसम स्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उठाए गए कदमों और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा बताई है।

CAT III चौथे रनवे का परिचालन: दिल्ली हवाई अड्डे को मौजूदा CAT III रनवे के चौथे रनवे के संचालन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। इसका लक्ष्य नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना है।

एयरलाइंस के लिए एसओपी जारी करना: डीजीसीए जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करेगा जिसका उद्देश्य एयरलाइंस के लिए कम्युनिकेशन और यात्री सुविधा को बढ़ाना है। इस उपाय का उद्देश्य प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण उड़ान रद्द होने और देरी के कारण होने वाली यात्रियों की परेशानी को कम करना है।

पायलट के साथ मारपीट

बता दें कि इंडिगो एयरलाइन के एक विमान में पायलट के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। विमान कोहरे के कारण लेट थी और यात्री परेशान था। यह घटना उस वक्त हुई जब पायलट उड़ान में देरी का ऐलान कर रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यह मामला दिल्ली से गोवा जाने वाले इंडिगो के विमान- 6E-2175 का है। यात्री की पहचान साहिल कटारिया के तौर पर कर ली गई है। एयरपोर्ट ने जानकारी दी कि दिल्ली से गोवा जा रहे विमान में को-पायलट के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने वाले यात्री साहिल कटारिया के संबंध में को-पायलट अनुप कुमार की शिकायत पर आईपीसी की धारा 323/341/290 और 22 विमान नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया है।