काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सेशन कोर्ट ने राजस्थान सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सलमान खान पर आर्म्स एक्ट के मामले में झूठा हलफनामा देने का आरोप लगाया गया था। इससे पहले राज्य सरकार की इसी तरह की अपील को निचली अदालत भी खारिज कर चुकी है। इस केस में 1998 से सुनवाई जारी है।
सलमान पर आरोप है कि उन्होंने अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरणों का शिकार किया था। हम साथ-साथ हैं कि टीम के साथ शूटिंग के लिए सलमान जोधपुर गए थे। वहीं पर काले हिरण के शिकार का मामला सामने आया था। सलमान को इस मामले में जेल में भी रहना पड़ा था। सलमान इस मामले में दोषी पाए जाते तो उन पर आईपीसी की धारा-193 के तहत केस दर्ज किया जा सकता था। इसके तहत अधिकतम 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। कोर्ट के इस फैसले से सलमान को बड़ी राहत मिली है। उनके फैंस ने भी ट्विटर पर खुशी का इजहार किया है।
CORRECTION: Blackbuck poaching case: Jodhpur District and Sessions Court in Rajasthan dismisses the plea of the State* Government, it was alleged that Salman Khan had presented false affidavit in connection with Arms Act. Govt's plea was earlier dismissed by the lower court. pic.twitter.com/bFdZ4ONhHN
— ANI (@ANI) February 11, 2021
ध्यान रहे कि काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में जोधपुर की कोर्ट ने सलमान से उनके हथियारों के लाइसेंस की कॉपी मांगी थी। तब इन दस्तावेजों को पेश करने में सलमान खान ने असमर्थता जताई थी। सलमान ने कोर्ट में एक हलफनामा पेश करते हुए कहा था कि उनका लाइसेंस कहीं गुम हो गया है। सलमान ने मुंबई के बांद्रा थाने में लाइसेंस खो जाने को लेकर दर्कज कराई गई एफआईआर की कॉपी उस समय कोर्ट में पेश की थी।
सलमान खान ने एफआईआर की कॉपी कोर्ट में जमा कराई तो अदालत ने मुंबई पुलिस से जवाब तलब किया। मुंबई पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सलमान के हथियारों का लाइसेंस मुंबई पुलिस कमिश्नरेट में रीन्यूअल के लिए विचाराधीन है। इस बात का खुलासा होते ही पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने कोर्ट के सामने एक अर्जी पेश कर सलमान पर कोर्ट को गुमराह करने और झूठे सबूत कोर्ट में पेश करने का आरोप लगाया। सरकार की तरफ से पेश अधिवक्ता ने सलमान खान के खिलाफ आईपीसी की धारा-193 के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी।