अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की उस अर्जी पर बुधवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने मेडिकल इलाज के लिए 60 दिनों के पैरोल की मांग की है। चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में मिली 10 साल जेल की सजा काट रहे हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और चार जनवरी तक चौटाला की अर्जी पर जवाब मांगा। अगली सुनवाई चार जनवरी को होगी। बहरहाल, सुनवाई के दौरान सरकार ने इस अर्जी का विरोध किया।
चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला की अपील तीन अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने खारिज करते हुए कहा था कि अदालत का आदेश तार्किक था। चौटाला, उनके बेटे और तीन अन्य इस मामले में 10 साल जेल की सजा काट रहे हैं। 82 साल के चौटाला ने पोलियोग्रस्त अपने पांव के इलाज के लिए 60 दिनों की पैरोल मांगी है।