देशभर में अब वाहन चालकों के लिए एक जैसा अंतराष्ट्रीय वाहन परमिट जारी किया जाएगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए देश में अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने को नए प्रावधान किए हैं। सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर की गई।

इसमें सभी प्रकार के वाहनों के लिए जारी किए जाने वाले परमिट का प्रारूप भी जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में जारी किए जा रहे आइडीपी का प्रारूप, आकार, पैटर्न और रंग अलग-अलग था। इस कारण देश के कई नागरिकों को अन्य देशों में अपने-अपने आइडीपी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

भारत 1949 के अंतरराष्ट्रीय सड़क यातायात कन्वेंशन (जिनेवा कन्वेंशन) का हस्ताक्षरी देश है, इसलिए इस कन्वेंशन की शर्त के अनुसार आइडीपी जारी करना आवश्यक है। इसलिए सड़क और परिवहन मंत्रालय ने संशोधित आइडीपी के प्रारूप, आकार, रंग आदि को पूरे भारत में जारी कर दिया है। यह प्रारूप जिनेवा कन्वेंशन के अनुरूप मानकीकृत किया गया है। आइडीपी को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का भी प्रावधान किया गया है। यह स्लेटी रंग की एक बुकलेट के तौर पर होगा और इसमें अंदर के पन्ने सफेद होंगे।

नियामक प्राधिकरणों की सुविधा के लिए विभिन्न कन्वेंशन और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में वाहन श्रेणियों की तुलना को भी शामिल किया गया है। नए प्रावधानों को लागू करने के लिए मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 9 व 27 और 139 में संशोधन किया है।