Unnao Rape Case News: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 के उन्नाव रेप केस में जमानत दे दी। इस पर पीड़िता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीड़िता ने कहा, “मैंने फैसला सुना, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा मन किया कि मैं वहीं आत्महत्या कर लूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर मैंने खुद को रोक लिया।”

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में पीड़िता रोते हुए कहा, “हमारे साथ में अन्याय हुआ है। पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई और फिर मेरे पैरोकार और गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई। ये जजमेंट करीब तीन महीने के बाद हुआ है। चुनाव आ रहे हैं, इसलिए उनको बाहर निकाला गया है ताकि वो अपनी पत्नी को खड़ा करके चुनाव लड़ सके।”

देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी- पीड़िता

उन्नाव रेप पीड़िता ने आगे कहा, “ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। हमारे बच्चे और परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा। क्या हमारे जिंदा रहने का यही मकसद है कि रेप के आरोपी को बरी कर दिया है। इनकी जमानत रद्द कराई जाए, ताकि इनको जेल भेजा जा सके।”

पीड़िता ने कहा, “मुझे सुप्रीम कोर्ट पर आंख बंद करके भरोसा है कि वो इनकी बेल को खारिज करेगा। वो सभी लोग बहुत ही पावरफुल हैं। मेरे चाचा ने ऐसा क्या कर रखा है कि वो अभी तक जेल में बंद हैं। हमारे साथ में बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि वो कुलदीप सिंह सेंगर की बेल को खारिज करेगा।”

पीड़िता की बहन ने क्या कहा?

सेंगर को जमानत देने के अदालत के आदेश पर पीड़िता की बहन ने कहा कि परिवार तबाह हो गया है और पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा, “मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं। उसने मेरे चाचा और फिर मेरे पिता की हत्या कर दी। उसके बाद मेरी बहन के साथ यह अपराध किया गया। अब उसे रिहा कर दिया गया है, लेकिन हम अभी भी खतरे में हैं।”

गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “अब वे क्या करेंगे, कौन जाने? वे मुझे और मेरे पूरे परिवार को मार सकते हैं। अगर वे उसे रिहा कर रहे हैं, तो उन्हें हमें जेल में डाल देना चाहिए, कम से कम हम वहां सुरक्षित और जीवित तो रहेंगे।” उसने आरोप लगाया कि सेंगर की जमानत पर रिहाई के बाद धमकियां फिर से शुरू हो गई थीं।” उसने आगे कहा, “उसके कई आदमी बाहर घूम रहे हैं और खुलेआम हमें धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि अब वह वापस आ रहा है। हमारे परिवार में छोटे बच्चे हैं और मेरा एक छोटा भाई है। हम हर दिन डर के साये में जीते हैं।”

कुलदीप सेंगर को मिली जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया, जिन्हें उन्नाव बलात्कार मामले में निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि वह पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में न आए और जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहे। उसे हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। हाई कोर्ट का पूरा आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…