भारतीय रेलवे ने दिल्ली की दो मस्जिदों को नोटिस जारी किया है। रेलवे ने अपने नोटिस में कहा है कि मस्जिद प्रशासन 15 दिन के अंदर आक्रमण को हटा ले, वरना एक्शन लिया जाएगा। रेलवे ने अपने नोटिस में कहा है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी है, इसलिए इसे हटाया जाए। ये दोनों मस्जिद बंगाली मार्केट और आईटीओ में स्तिथ है।

सैकड़ों साल पुरानी है मस्जिद

मस्जिद कमेटी ने रेलवे के नोटिस का जवाब दिया है। मस्जिद कमेटी ने कहा है कि यह मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है। मस्जिद तकिया बब्बर शाह के सेक्रेटरी अब्दुल गफ्फार ने कहा कि मस्जिद करीब 400 साल पुरानी है और बगल में स्थित एमसीडी के मलेरिया दफ्तर को भी रेलवे ने खाली करने का नोटिस दिया है।

उत्तर रेलवे प्रशासन के नोटिस में कहा गया कि रेलवे भूमि को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित किया हुआ है। आप लोग अनाधिकृत रूप से रेलवे की जमीन पर बने अनाधिकृति भवन/मंदिर/ मस्जिद/मजार को इस सूचना के 15 दिन के अंदर स्वेच्छा से हटा दें, नहीं तो रेलवे प्रशासन एक्शन लेगा।

रेलवे ने अपने नोटिस में कहा है कि अगर मस्जिद प्रशासन इसे नहीं हटाता है, तो रेलवे अधिनियम के प्रावधान के तहत इस कब्जे को हटा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर इस प्रक्रिया के दौरान कोई नुकसान होता है तो उसके लिए मस्जिद प्रशासन जिम्मेदार होगा। रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

MCD कार्यालय को भी मिला नोटिस

वहीं रेलवे ने बाबर शाह तकिया मस्जिद के पास मलेरिया की रोकथाम के लिए बनाए गए दिल्ली नगर निगम (MCD) के कार्यालय को भी नोटिस भेजा है। रेलवे ने इसे 15 दिनों के अंदर खाली करने के लिए कहा है। इससे पहले अप्रैल में चलाए गए एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान बंगाली बाजार में एक मस्जिद की एक दीवार को ध्वस्त कर दिया गया था। इस दौरान काफी बवाल हुआ था।

बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से अतिक्रमण के खिलाफ काफी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। 2 जुलाई को भजनपुरा चौक इलाके में अवैध रूप से बने 2 धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया था।