India-Pakistan Visa: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा कैंसिल कर दिए और बड़ी संख्या में लोगों को वापस जाने का नोटिस जारी कर दिया। इसकी डेडलाइन भी अब खत्म हो चुकी है। इसे लेकर अटारी-वाघा बॉर्डर पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। BSF के अफसर पाकिस्तानी नागरिकों के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं।

पहलगाम के आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद अब माहौल ज्यादा तनावपूर्ण होता दिख रहा है। भारत सरकार CCS और CCPA की बैठक कर रही है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि दोनों देश युद्ध के मैदान में आमने-सामने आ सकते हैं।

भारत के द्वारा लिए गए फैसलों के बाद अब पाकिस्तान के नागरिकों का भारत आना बेहद मुश्किल हो गया है। यहां बताना जरूरी होगा कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद जब दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए थे तब भी अटारी बॉर्डर पर व्यापार और लोगों के आने-जाने पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा था लेकिन इस बार भारत ने अटारी-वाघा बॉर्डर पर बनी चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया है।

पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पाकिस्तान के नागरिकों को अब इन 14 कैटेगरी में कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा उनके नाम- Saarc visa, visa on arrival, business visa, film visa, journalist visa, transit visa, medical visa, conference visa, mountaineering visa, student visa, visitor visa, group tourist visa, pilgrim visa and group pilgrim visa issued to minorities of Pakistan हैं।

पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग कारोबार, इलाज और अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए भारत आते हैं। भारत की ओर से वीजा को लेकर सख्त कदम उठाए जाने के बाद से ऐसे लोगों की तमाम कहानियां मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंच रही हैं। अब एक अहम सवाल यही है कि ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों का क्या होगा जिन्होंने डेडलाइन बीत जाने के बाद भी भारत नहीं छोड़ा है?

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Immigration and Foreigners Act, 2025 क्या कहता है?

Immigration and Foreigners Act, 2025 के मुताबिक, अगर पाकिस्तान का कोई नागरिक जो भारत सरकार की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी देश नहीं छोड़ता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और उसे 3 साल की जेल की सजा या फिर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना या फिर ये दोनों ही हो सकते हैं। 4 अप्रैल को यह एक्ट लागू हुआ है और इसमें वीजा के नियमों का उल्लंघन करने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।

Immigration and Foreigners Act 2025 के मुताबिक, किन लोगों को जुर्माना या फिर जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है?

एक्ट कहता है कि ऐसे सभी लोगों को उल्लंघनकर्ता माना जाएगा जो, उन्हें जितने वक्त के लिए वीजा जारी किया गया है, उससे ज्यादा वक्त तक भारत के किसी इलाके में रहते हैं या बिना किसी वैध पासपोर्ट या बिना किसी या किसी अन्य ट्रैवल डॉक्यूमेंट के हिंदुस्तान में रह रहे हैं।

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एक्ट के मुताबिक, ऐसा कोई भी शख्स जो इस एक्ट के किसी भी प्रावधान या वीजा की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे दंड का सामना करना पड़ सकता है।

बताना होगा कि केंद्र सरकार की चेतावनी के तुरंत बाद बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत छोड़ दिया था और वे अटारी बॉर्डर के जरिये पाकिस्तान चले गए थे।

पाकिस्तानी नागरिकों की ओर से वीजा के लिए दिए गए आवेदनों की जांच गृह मंत्रालय करता है और गृह मंत्रालय ही इन्हें वीजा की मंजूरी देता है। इस प्रक्रिया में 90 दिन तक का वक्त लग सकता है।

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