ITR Filing Online 2018-19 Last Date आयकर दाताओं को बड़ी राहत मिली है। यदि अब तक आपने अपना आईटी रिटर्न नहीं भरा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज(सीबीडीटी) ने आईटी रिटर्न फाइल करने की डेट 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। इंकम टैक्स फाइल करने के अंतिम डेट को लेकर वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इंकम टैक्स भरने की तारीख इसी महीने खत्म हो रही थी। जाहिर है सरकार के नये फैसले के बाद अब लोग अगले महीने तक भी अपना इंकम टैक्स भर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आपने 1 अगस्त तक आईटीआर नहीं भरा तो 5 हजार रुपये जबकि अगर आप अपना रिटर्न 31 दिसंबर तक नहीं भरते हैं तो 10 हजार रुपए आपको चुकाने पड़ सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने 1 ट्विट कर नई तारीख का एलान किया। ट्वीट में कहा गया है कि ‘CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई 2018 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर दी है। इस साल समय पर रिटर्न न भरने वालों के लिए 10 हजार रुपए तक की पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। कहा जा रहा है कि आयकर विभाग ने तारीख को इसलिए बढ़ाया है ताकि करदाताओं को सहुलियत से आइटीआर भरने का मौका मिल सके और सिस्टम पर अंतिम दिन पर पड़ने वाले लोड से बचाया जा सके। गौरतलब है कि बीते वर्ष बी सरकार की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाया था।
The Due Date for filing of Income Tax Returns for Assessment Year 2018-19 is 31.07.2018 for certain categories of taxpayers.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 26, 2018