Hit And Run New Law, हिट एंड रन: हिट एंड रन कानून को लेकर पूरे देश भर में ट्रक ड्राइवर्स रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ ट्रक नहीं डंपर सहित ऑटो, टैक्सी और अन्य वाहनों के ड्राइवर भी इस नियम के खिलाफ हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बना जो सामान्य रूप से प्राइवेट गाड़ियों पर भी लागू होगा। हिट एंड रन केस के नए नियम के अनुसार, अगर गाड़ी से टक्कर लगने के कारण किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर पुलिस को बिना बताए वहां से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा मिलेगी। इसके अलावा उस पर 7 लाख का जुर्माना भी लगेगा। इस आर्टिकल में हम आपको हिट एंड रन कानून से जुड़ी सारी बातें बताएंगे।
हिट एंड रन कानून का यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में विरोध हो रहा है। नए नियम को लेकर ड्राइवर्स में काफी रोष है। उनका कहना है कि हादसे के कारण किसी की जान जाती है तो हमेशा इसमें ड्राइवर की गलती नहीं होती। यह कानून पूरी तरह से गलत है। केंद्र सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए।
हिट एंड रन मामले में अब तक क्या था कानून?
अभी तक हिट एंड रन मामले में आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 304A (लापरवाही के कारण मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत मामला दर्ज किया जाता है। आरोपी को दो साल की सजा मिल सकती है। इसके अलावा किसी खास मामले में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ी जाती है।
नए कानून के किस प्रावधान का हो रहा विरोध
- – सरकार ने हिट एंड रन प्रावधान को बेहद सख्त कर दिया है।
– नए कानून में हिट एंड रन के लिए 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
– पहले हिट एंड रन केस में सिर्फ दो साल की सजा और जुर्माना था।
– कई ट्रक ड्राइवर इस कंफ्यूजन में हैं कि यह कानून सिर्फ उनके लिए है।
– ड्राइवरों की मांग है कि हिट एंड रन कानून को इतना सख्त न किया जाए।
हंगामा है क्यों बरपा?
केंद्र सरकार सख्त नियमों के तहत सड़क हादसों पर रोक लगाना चाहती है। हालांकि ड्राइवरों को लगता है कि सरकार ऐसा करके उनके साथ गलत कर रही है। ड्राइवरों को लगता है कि सरकार उनके साथ ज्यादती कर रही है। असल में रोड जाम करने वाले ड्राइवरों का कहना है कि ‘हिट एंड रन’ के प्रावधान में बदलाव विदेशी तर्ज पर लाया गया है। इसे लाने से पहले विदेशों की तरह बढ़िया सड़क, ट्रैफिक नियम और परिवहन व्यवस्था पर फोकस करना चाहिए। कानून को लेकर ल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने कहा कि इस नियम के कारण ड्राइवर नौकरी छोड़ रहे हैं। देश में पहले ही ड्राइवरों की कमी है। ऐसे नियम से ड्राइवर डर जाएंगे और अपना काम छोड़ देंगे। ड्राइवरों का कहना है कि नए नियम में 7 लाख जुर्माने का प्रावधान है, इतने रुपये ड्राइवर कहां से लाएंगे।
क्या है ड्राइवरों की मांग
ड्राइवरों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार हिट एंड रन के नए प्रवाधान को वापस नहीं लेती तब तक वे गाड़ी नहीं चलाएंगे और प्रदर्शन जारी रखेंगे। कई राज्यों में इस कारण यातायात में परेशानी हो रही है। इस नए नियम का ट्रांसपोर्ट कारोबारी भी विरोध कर रहे हैं। अब देखना है कि केंद्र सरकार ड्राइवरों की मांग पर कैसा रवैया अपनाती है।