वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर वजूखाने का सर्वे कराने का आदेश देने की मांग की। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में कहा है कि बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए एएसआई वहां सर्वे करे। वहां पर शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर मिलने की वजह से वजूखाने को सील कर दिया गया था। अपनी याचिका में हिंदू पक्ष ने कोर्ट से 19 मई 2023 के आदेश को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। इस आदेश में कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान दिखे “शिवलिंग” के वैज्ञानिक जांच पर रोक लगा दी थी।

सील क्षेत्र की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराने की अनुमति मांगी

याचिका में एएसआई के महानिदेशक से सील क्षेत्र के भीतर स्थित “शिवलिंग” को कोई नुकसान पहुंचाए बिना इसकी प्रकृति और संबंधित विशेषताओं को तय करने के लिए कथित “शिवलिंग” की जरूरी जांच/सर्वे कराने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि “शिवलिंग” के अगल-बगल की कृत्रिम/आधुनिक दीवारों/फर्शों को हटाकर पूरे सील क्षेत्र की वैज्ञानिक तरीके से खोदाई करके जांच की जाए।

मथुरा शाही ईदगाह मामले की सुनवाई अप्रैल तक के लिए टली

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को यह भी निर्देश दिया कि वे दलीलें पूरी करें और लिखित तौर पर दाखिल करेंगे।

इसके साथ ही कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में शाही ईदगाह मस्जिद के लिए आयोग नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक बढ़ा दी है, जो सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली थी। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजूखाने की सफाई के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वाराणसी के जिला प्रशासन की देखरेख में सफाई कराई जाए। कोर्ट ने जिला प्रशासन को इस बात का भी ध्यान रखने को कहा है कि सफाई के दौरान कोर्ट के पुराने आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना किया जाए।