कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को नोटिस भेजा है। याचिका में उन्हें चुनावी कदाचार के आरोप में वरुणा विधानसभा क्षेत्र से अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया गया है। सिद्धरमैया को नोटिस पर एक सितंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है। जस्टिस सुनील दत्त यादव ने यह आदेश सुनाया। चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने पांच गारंटियों का वादा किया गया था, उससे ही ये केस जुड़ा है।
ये रिट वरुणा विधानसभा क्षेत्र के निवासी के एम शंकर ने दायर की है। याचिका में कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (2) के तहत रिश्वतखोरी के जैसा कहा गया है। आरोप लगाया गया है कि सिद्धरमैया ने संविधान के प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व कानून के नियमों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है। कांग्रेस के साथ उम्मीदवार ने ये गारंटी दी थीं। याचिकाकर्ता का दावा है कि ऐसा सिद्धरमैया की सहमति से किया गया था। वरुणा के मतदाताओं को लुभाने और उन्हें सिद्धरमैया को वोट देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ये गारंटी दी गई थीं।