हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत ने रणजीत सिंह हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को दोषी ठहराया है।पंचकूला की सीबीआई अदालत ने 19 साल पहले 2002 में हुए मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट 12 अक्टूबर को सजा सुनाएगा।
शुक्रवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इस मामले में एक और अन्य आरोपी कृष्ण कुमार को भी वीडियो कांफ्रेंसिंग की मदद से ही पेश किया गया जबकि बाकी तीन आरोपी अदालत में सशरीर पेश किया गया। सीबीआई जज डॉ सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी पांचों आरोपियों को साल 2002 में हुए मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार दिया। अब सीबीआई अदालत सभी आरोपियों को 12 अक्टूबर को सजा सुनाएगा।
बता दें कि कुरुक्षेत्र के रहने वाले रंजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर का काम देखते थे। लेकिन डेरा से एक रेप का मामला सामने आने के बाद उन्होंने डेरा के मैनेजर का काम छोड़ दिया था। बाद में 10 जुलाई 2002 को उनकी हत्या हो गई थी। बाद में साल 2003 में पुलिस जांच से नाखुश रंजीत सिंह के परिजन ने सीबीआई जांच की मांग की थी। जिसके बाद पंजाब हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। साल 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर धाराएं तय की थी।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम सिंह अभी सुनारिया जेल में बंद है. उसे दो मामलों में सजा सुनाई गई है। पहला मामला साध्वियों के साथ यौन शोषण का है जिसमें उसे 20 साल की सजा सुनाई गई है और दूसरा रामचंद्र प्रजापति नाम के एक शख्स की हत्या से जुड़ा है। जिसमें गुरमीत राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
सजा सुनाने के बाद पहले जमकर उत्पात मचा चुके हैं डेरा प्रमुख के समर्थक
साल 2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दो साध्वियों के साथ यौन शोषण के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद डेरा प्रमुख के समर्थकों ने पंजाब- हरियाणा सहित कई राज्यों में जमकर उत्पात मचाया था। इस दौरान करीब 31 लोग मारे गए थे 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। समर्थकों ने ट्रेन के डिब्बे तक जला दिए थे। हिंसा के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरे की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया था।